गुर्जर आंदोलन : राजस्थान के चार जिलों में निषेधाज्ञा:
राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसंला के शुक्रवार से रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा जिलों में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
भरतपुर के संभागीय आयुक्त निरजंन आर्य ने बताया कि भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में शुक्रवार की शाम से अग्रिम आदेश तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई हैं। निषेधाज्ञा में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी होगी तथा बिना अनुमति सभा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार के प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर आरएसी की दस कम्पनियों तथा रेलवे सुरक्षा बल की एक कम्पनी को संवेदनशील इलाको में तैनात किया जा रहा हैं। गुर्जर समुदाय से जुड़े लगभग तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह सिलसिला जारी है।
संभागीय आयुक्त ने अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) कन्हैयालाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बयाना रेल खंड के डुमरिया रेलवे स्टेशन एवं अन्य क्षेत्रों का जायजा लिया जहां गुर्जर नेताओं ने शुक्रवार को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली-कोटा-मुम्बई रेलमार्ग पर डुमरिया स्टेशन बयाना से लगभग 10 किमी दूर है। दौसा जिला प्रशासन ने भी राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना तथा गुर्जर आंदोलन को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार की शाम पांच बजे से अग्रिम आदेश तक धारा 144 लागू किए जाने के आदेश दिए हैं।
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