राजस्थान सरकार के साथ बनी सहमति के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने राज्य में 27 दिनों से जारी आंदोलन वापस लेने की बुधवार को घोषणा की। बहरहाल, राज्य सरकार ने गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की सिफारिश का पत्र केन्द्र सरकार को भेजे जाने की उनकी मांग मंजूर नहीं की।
राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के मौजूदा आरक्षण को प्रभावित किए बिना विशेष श्रेणी का गठन कर गुर्जर, बंजारा और रैबारी जाति को अलग से पांच प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है। तय समय से करीब छह घंटे देरी से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉफ्रेंस हॉल में सयुंक्त संवाददाता सम्मेलन में गुर्जर आंदोलन समाप्त होने की घोषणा की।
आरक्षण के मुद्दे पर भारत सरकार से 3 दिसम्बर 1999 तथा 23 जनवरी 2008 को राजस्थान सरकार को मिले पत्र के जवाब में भेजे जाने वाली चिट्ठी के मसौदे पर राज्य सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों ने सहमति जताई है, लेकिन पत्र के मसौदे को लेकर समझौते में जिक्र तक नहीं है।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी विधायक सुखवीर जौनपुरिया ने संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान माना कि प्रदेश सरकार ने गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आरक्षण देने की सिफारिश का पत्र केंद्र सरकार को भेजे जाने की मुख्य मांग मंजूर नहीं की है। कर्नल बैंसला ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा, आंदोलन की वजह से देशवासियों को जो असुविधा हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूं। गुर्जरों को हक मिलने के बाद मुझे एक अलग सुकून मिला है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति में आरक्षण देने में देरी नहीं करे, लेकिन बाद में संवाददाताओं ने जब कर्नल बैंसला से जानना चाहा कि क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की सिफारिश विधि सम्मत की है उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मुददे पर मौन हैं। समझौते के अनुसार, गुर्जर, बंजारा, रैबारी जातियों को राज्य सरकार के अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी और स्थानीय निकायों के तहत निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों के पदों पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार इस बारे में शीघ्र अध्यादेश जारी करेगी।
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